राज्य कर्मचारियों के लिए निजी चिकित्सालयों में इनडोर इलाज की सुविधा सी.जी.एच.एस दरों पर
राज्य कर्मचारियों के लिए निजी चिकित्सालयों में इनडोर इलाज की सुविधा सी.जी.एच.एस दरों पर जयपुर, 8 जुलाई। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित मेडिक्लेम योजना एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों, विद्युत कर्मियों एवं अन्य के लिए सभी राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में अन्र्तेवासी (इण्डोर) इलाज कराने पर बीमाधन की अधिकतम सीमा तक पुनर्भरण की सुविधा सी.जी.एच.एस. दरों पर उपलब्ध है। राज्यकर्मियों के नये मेडिक्लेम कार्ड तैयार करने एवं एक अक्टूबर, 2014 से पूर्व के कार्ड्स को नवीनीकृत करने का कार्य जिला स्तर पर एवं विद्युतकर्मियों व अन्य के लिए मेडिक्लेम कार्ड तैयार करने का कार्य साधारण बीमा निधि कार्यालय, वित्त भवन, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। पॉलिसी की शर्तानुसार कैशलेस सुविधा Critical illness की स्थिति में ही देय है। अपातकालीन स्थितियों में गैर अनुमोदित निजी चिकित्सालयों से ईलाज कराए जाने पर आपातकालीन परिस्थितियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने पर ही पुनर्भरण देय है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एक अपे्रल, 2016 से दावों का निस्तारण अग्रेषित Online application के आधार पर real time basis अनुसार किया जा रहा है। सभी मूल दस्तावेजों की हार्डकॉपी सम्बंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं दावा स्वीकृति की स्थिति में संबंधित जिला कार्यालय द्वारा भुगतान कार्मिक के खाते में करने की सुविधा है। मुख्यमंत्री महोदया, द्वारा राजस्थान सरकार की बजट घोषणानुसार वर्ष 2016-17 में राज्य कर्मियों एवं विद्युत कर्मियों के लिए बीमाधन राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। ---
0 Comments